देश की खबरें | उच्च न्यायालय ने दिए दिल्ली पुलिस को दुष्कर्म पीड़िता की मदद करने के निर्देश
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने गर्भपात कराने की इच्छुक एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता की मदद करने के पुलिस को निर्देश दिए हैं।
नयी दिल्ली, 22 जून दिल्ली उच्च न्यायालय ने गर्भपात कराने की इच्छुक एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता की मदद करने के पुलिस को निर्देश दिए हैं।
उच्च न्यायालय ने सुल्तानपुरी पुलिस थाने के प्रभारी को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि भ्रूण के नमूने को डीएनए जांच के लिए संरक्षित किया जाए।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की मांग वाली याचिका पर पुलिस को नोटिस जारी किया है। इस मामले में 17 मई को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।
पीड़िता के वकील ने अदालत में कहा कि नाबालिग गर्भपात कराना चाहती है, लेकिन पुलिस उसे सरकारी अस्पताल में इस प्रक्रिया से गुज़रने में मदद नहीं कर रही है।
वकील ने कहा कि नाबालिग और उसकी मां भ्रूण के नमूने को आरोपी के रक्त के नमूने के साथ डीएनए जांच के लिए संरक्षित करना चाहते हैं।
प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के अनुसार एक व्यक्ति ने शिकायतकर्ता की नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार किया, जिसके कारण वह गर्भवती हो गयीं।
अदालत ने अपने 20 जून के आदेश में कहा था, ‘‘सुल्तानपुरी के पुलिस थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि अगर पीड़िता ऐसी इच्छा रखती है तो याचिकाकर्ता और उसकी नाबालिग बेटी (पीड़ित) को गर्भपात के लिए चिकित्सा उपचार संबंधी हर संभव सहायता प्रदान की जाए।''
अदालत ने यह भी कहा, ''थाना प्रभारी आगे यह सुनिश्चित करेंगे कि भ्रूण का नमूना डीएनए जांच के लिए संरक्षित रहे।''
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(The above story first appeared on LatestLY on Jun 22, 2022 04:18 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

