Rahul Gandhi Defamation Case: राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मुकदमे की सुनवाई 5 फरवरी से प्रतिदिन होगी, जानें क्या है पूरा मामला

महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक अदालत ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई पांच फरवरी से रोजाना होगी.

राहुल गांधी (Photo Credits: ANI)

Rahul Gandhi Defamation Case:  महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक अदालत ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के एक कार्यकर्ता द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई पांच फरवरी से रोजाना होगी. दीवानी अदालत के न्यायाधीश और भिवंडी में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) जे. वी. पालीवाल ने यह आदेश जारी किया. यह भी पढ़े: राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस, सुनवाई 13 नवंबर तक टली, जानें क्या है पूरा मामला

उच्चतम न्यायालय के एक हालिया आदेश का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि राहुल के खिलाफ मामला भी इसी श्रेणी के तहत आता है और अत: इस पर प्राथमिकता से, तेजी से और नियमित आधार पर सुनवाई किए जाने की आवश्यकता है. दरअसल, शीर्ष न्यायालय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों से जुड़े मामलों का त्वरित गति से निस्तारण करने को कहा था.

या है कि इस बयान से आरएसएस की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। ठाणे की अदालत ने 2018 में मामले में राहुल के खिलाफ आरोप तय किए थे, लेकिन उन्होंने आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।

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