जरुरी जानकारी | झींगा, फिनफिश के लिए हैचरी, फार्म के परिचालन के विनियमन को दिशानिर्देश अधिसूचित
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नयी दिल्ली, दो जुलाई केंद्र ने स्वदेशी झींगा और समुद्री फिनफिश में लगे हैचरी और फार्म के संचालन को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं।
मत्स्य पालन विभाग ने 26 जून को ‘समुद्री और खारे पानी में स्वदेशी झींगा के बीज उत्पादन और ‘कल्चर’ करने के लिए हैचरी और फार्म दिशानिर्देश, 2025' को अधिसूचित किया, जो स्वदेशी झींगा के लिए हैचरी के साथ-साथ फार्म के संचालन को सुरक्षित और विनियमित करने का प्रयास करता है।
दिशानिर्देशों में स्वदेशी झींगा के लिए हैचरी के पंजीकरण के लिए आवेदन मानदंड, स्वच्छता संबंधी आवश्यकताएं, पानी का सेवन, जल उपचार और अपशिष्ट जल का निर्वहन, ब्रूडस्टॉक संग्रह, रोग रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड रखरखाव, स्वच्छता और निरीक्षण आदि सूचीबद्ध किए गए हैं।
स्वच्छता मानदंडों के तहत, दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है कि हैचरी में प्रवेश केवल इस क्षेत्र में विशेष रूप से काम करने के लिए नियुक्त कर्मियों तक ही सीमित होगा।
स्वदेशी झींगा बीज पालन के लिए हैचरी की स्वीकृति सुविधाओं के उचित निरीक्षण के बाद प्राधिकरण द्वारा दी जाएगी।
हैचरी में किसी भी बीमारी के प्रकोप की सूचना तुरंत प्राधिकरण को दी जानी चाहिए।
दिशानिर्देशों में खेतों की स्वीकृति और संचालन के लिए मानदंड और विनियमन भी निर्दिष्ट किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि ‘‘परीक्षण और प्रमाणित बीज केवल स्वदेशी झींगा के उत्पादन के लिए अधिकृत हैचरी से ही खरीदे जाएंगे।’’ किसानों को उस हैचरी के नाम और पते का विस्तृत रिकॉर्ड रखना होगा, जहां से उन्होंने बीज खरीदा है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 02, 2025 09:40 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

