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Haryana: नायब सिंह सैनी ने पूरा किया पहला चुनावी वादा, सरकारी अस्पतालों में की जाएगी निशुल्क डायलिसिस

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पहले चुनावी वादे को पूरा करते हुए शुक्रवार को ऐलान किया कि गुर्दे (किडनी) की गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को राज्य के सरकारी अस्पतालों में निशुल्क डायलिसिस सेवाएं प्रदान की जाएंगी.

Haryana: नायब सिंह सैनी ने पूरा किया पहला चुनावी वादा, सरकारी अस्पतालों में की जाएगी निशुल्क डायलिसिस
(Photo Credits ANI)

चंडीगढ़, 18 अक्टूबर : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पहले चुनावी वादे को पूरा करते हुए शुक्रवार को ऐलान किया कि गुर्दे (किडनी) की गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को राज्य के सरकारी अस्पतालों में निशुल्क डायलिसिस सेवाएं प्रदान की जाएंगी. मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हरियाणा, उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय को भी ‘‘आज ही’’ लागू कर देगा, जिसमें आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने का राज्यों को अधिकार दिया गया है. सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की बृहस्पतिवार को शपथ ली.

उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों ने भाजपा को लगातार तीसरा कार्यकाल देकर, कांग्रेस के झूठ और किसानों तथा गरीबों को भड़काने के प्रयासों को नाकाम कर दिया. सैनी ने कहा कि भाजपा को बड़ा जनादेश देकर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों पर अपनी मुहर लगाई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में, गुर्दे की गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को निशुल्क डायलिसिस की सुविधा मुहैया की जाएगी. उन्होंने कहा, “(पदभार संभालने के बाद) मैंने गुर्दे की बीमारी से पीड़ित मरीजों से संबंधित निर्णय की फाइल पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए. हमने चुनाव में भी यह वादा किया था. डायलिसिस पर प्रति माह 20,000 से 25,000 रुपये का खर्च आता है लेकिन अब हरियाणा सरकार इसे वहन करेगी.’’ यह भी पढ़ें : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बेटे ने प्रतिबंध के बावजूद महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया

सैनी ने कहा कि उनके मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय को भी लागू करने का निर्णय लिया है जिसमें कहा गया है कि राज्यों को, आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है. उन्होंने कहा, "मंत्रिमंडल की पहली बैठक में हमारे मंत्रियों ने आज से ही इस निर्णय को लागू करने का फैसला किया है.’’ सैनी ने अपराधियों को भी कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, ‘‘मैं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों को चेतावनी देता हूं कि वे या तो हरियाणा छोड़ दें, या सुधर जाएं.’

(The above story first appeared on LatestLY on Oct 18, 2024 04:00 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).