हरियाणा: तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के आधे कर्मचारी आ सकते हैं कार्यालय
राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार अगर कार्यालय में सामाजिक दूरी के नियमों का पूरी तरह पालन कराने के लिए पर्याप्त जगह होगी तो सारे कर्मचारियों को कार्यालय बुलाया जाएगा।
चंडीगढ़, 19 मई हरियाणा सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के आधे कर्मचारियों को कार्यालय आने की अनुमति दे दी है।
राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार अगर कार्यालय में सामाजिक दूरी के नियमों का पूरी तरह पालन कराने के लिए पर्याप्त जगह होगी तो सारे कर्मचारियों को कार्यालय बुलाया जाएगा।
लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकार ने राजधानी चंडीगढ़ और राज्य में स्थित अपने कार्यालय खोल दिए थे।
इसी दौरान प्रथम और द्वितीय श्रेणी के सभी कर्मचारियों के लिए और तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के एक तिहाई कर्मचारियों के लिए कार्यालय खोले गए थे।
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 17 मई को जारी संशोधित दिशा निर्देशों के आलोक में सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति के मामले पर पुनर्विचार किया गया है।
राज्य सरकार द्वारा 18 मई को जारी आदेश में कहा गया, “प्रथम और द्वितीय श्रेणी के सभी कर्मचारियों को उपस्थित रहना होगा, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के आधे कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करानी होगी। यदि किसी कार्यालय में सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पूरी तरह सामाजिक दूरी बनाने के वास्ते पर्याप्त जगह होगी तो वहां सभी कर्मचारी उपस्थित होकर काम कर सकते हैं।”
आदेश में कहा गया कि हालांकि आवश्यक श्रेणी के विभागों और उनके अधीन काम करने वाली इकाइयों में आधी संख्या में कर्मचारियों की उपस्थिति का नियम लागू नहीं होगा।
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