देश की खबरें | हरियाणा : चरस तस्करी के दोषी को मिली 10 साल कैद की सजा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. जींद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर संधू की अदालत ने चरस तस्करी के आरोपी को दोषी करार देते हुए मंगलवार को 10 साल कारावास और 1.05 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी दी।

जींद(हरियाणा),सात फरवरी जींद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर संधू की अदालत ने चरस तस्करी के आरोपी को दोषी करार देते हुए मंगलवार को 10 साल कारावास और 1.05 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी दी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 26 जनवरी 2018 को सूचना मिली थी कि गांव शाहपुर निवासी पवन उर्फ पौना नशीले पदार्थों की तस्करी करता है और हाल में चरस की खेप लेकर आया है।

उन्होंने बताया कि सूचना के आधार पर डिटेक्टिव स्टाफ के सहायक उप निरीक्षक कृष्ण कुमार के नेतृत्व में पवन के खेत में बने ठिकाने पर छापेमारी की कार्रवाई की गई।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि कमरे की तलाशी के दौरान 21 किलोग्राम और 560 ग्राम चरस मिला जिसे 21 पैकेटों में छिपाकर रखा गया था।

उन्होंने बताया कि सदर थाना पुलिस ने पवन के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।

उन्होंने बताया कि अदालत ने अर्थदंड की राशि नहीं भरने पर 10 माह अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

\