देश की खबरें | गुरुग्राम: शराब कारोबारी की हत्या के मामले में 13 दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. हरियाणा के गुरुग्राम की एक अदालत ने 2016 में शराब कारोबारी मनीष कुमार उर्फ पप्पू की हत्या के मामले में 13 दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उन पर जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने यह जानकारी दी।
गुरुग्राम, 30 जुलाई हरियाणा के गुरुग्राम की एक अदालत ने 2016 में शराब कारोबारी मनीष कुमार उर्फ पप्पू की हत्या के मामले में 13 दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उन पर जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने यह जानकारी दी।
पुलिस ने बताया कि मनीष जेल में बंद गैंगस्टर एवं पूर्व पार्षद बिंदर गुर्जर का बड़ा भाई था।
गुरुग्राम पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील चौहान की अदालत ने पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर मंगलवार को सभी 13 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (सश्रम कारावास) की सजा सुनाई। अदालत ने सभी दोषियों पर पचास-पचास हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया है।’’
पुलिस के अनुसार, 18 अक्टूबर 2016 को उस समय मनीष की हत्या कर दी गई जब वह अपने वाहन चालक और एक दोस्त के साथ शराब की एक दुकान से रुपये लेने गए थे।
मनीष के पिता करण सिंह के अनुसार, यह हत्या पुरानी रंजिश के कारण की गई।
पुलिस ने इस हत्याकांड में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान रोहतक जिले के गांव बहु अकबरपुर निवासी राहुल पंडित, सचिन उर्फ बिल्लू, सोमबीर उर्फ छतरी उर्फ नन्हा, गांव कंसाला निवासी दीपक और मोनू, गांव मोखरा निवासी दिनेश, गुरुग्राम जिले के गांव गाडोली खुर्द निवासी रविकांत उर्फ विक्की, ब्रह्मप्रकाश और कुलदीप (मारे गए गैंगस्टर संदीप गाडोली के भाई), सेक्टर पांच निवासी जयबीर, गुरुग्राम के रतन गार्डन कॉलोनी निवासी लव शर्मा, दिल्ली के मेहरम नगर निवासी रवि कुमार और झज्जर जिले के गांव डीघल निवासी पवन कुमार के रूप में हुई है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 30, 2025 09:08 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

