देश की खबरें | गुजरात: टीएमसी प्रवक्ता गोखले को धनशोधन मामले में नियमित जमानत मिली

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. अहमदाबाद की एक विशेष अदालत ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के प्रवक्ता साकेत गोखले को ‘क्राउड फंडिंग’ की एक पहल में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले में शनिवार को नियमित जमानत दे दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में उन्हें इस साल जनवरी में गिरफ्तार किया था।

अहमदाबाद, छह मई अहमदाबाद की एक विशेष अदालत ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के प्रवक्ता साकेत गोखले को ‘क्राउड फंडिंग’ की एक पहल में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले में शनिवार को नियमित जमानत दे दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में उन्हें इस साल जनवरी में गिरफ्तार किया था।

विशेष न्यायाधीश डी एम व्यास ने गोखले को नियमित जमानत दे दी। ईडी के अनुसार गोखले ने 1.07 करोड़ रुपये की राशि का दुरुपयोग किया था और उन्हें धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया था।

गोखले के वकील आनंद याग्निक ने कहा कि उनके मुवक्किल को औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सोमवार को अहमदाबाद की साबरमती केंद्रीय जेल से रिहा किए जाने की संभावना है।

ईडी के मुताबिक, गोखले ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 'अवरडेमोक्रेसीडॉटइन और रेजरपे पर चलाए गए अभियान के जरिए लोगों से धनराशि जुटायी थी। ईडी ने कहा कि इस प्रकार जुटायी गई राशि का कथित तौर पर दुरुपयोग किया गया और गोखले के व्यक्तिगत खर्चों के लिए इस्तेमाल किया गया।

फरवरी में विशेष अदालत ने लंबित जांच के आधार पर नियमित जमानत के अनुरोध वाली गोखले की याचिका खारिज कर दी थी।

इस बीच, उच्चतम न्यायालय ने गोखले को उस मामले में नियमित जमानत दे दी, जिसमें उन्हें अहमदाबाद पुलिस ने पिछले साल दिसंबर में गिरफ्तार किया था।

इसके साथ ही, ईडी ने पीएमएलए मामले में अपनी जांच पूरी की और उनके खिलाफ धनशोधन के अपराध की सुनवाई के लिए पीएमएलए की धारा 44 और 45 के तहत शिकायत दर्ज की।

गोखले ने एक बार फिर अदालत के समक्ष नियमित जमानत देने के लिए एक अर्जी दायर की, जिसने उनकी याचिका स्वीकार कर ली और शनिवार को उनकी रिहाई का आदेश दिया।

गोखले को अहमदाबाद साइबर अपराध पुलिस ने 6 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोरबी दौरे पर खर्च के बारे में फर्जी खबर फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जहां पुल गिरने से 130 से अधिक लोग मारे गए थे। उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई थी। हालांकि, उन्हें 8 दिसंबर को मोरबी पुलिस ने वहां दर्ज उसी मामले के लिए गिरफ्तार किया था और अगले दिन उन्हें जमानत मिल गई थी।

एक दिसंबर, 2022 को, गोखले ने आरटीआई (सूचना का अधिकार) के माध्यम से कथित रूप से प्राप्त जानकारी के बारे में एक समाचार क्लिप साझा की थी जिसमें दावा किया गया था कि पुल गिरने के बाद मोदी के मोरबी दौरे पर 30 करोड़ रुपये खर्च हुए थे।

अहमदाबाद पुलिस ने गोखले को तीसरी बार 28 दिसंबर को कथित रूप से ‘क्राउड फंडिंग’ के माध्यम से एकत्र किए गए धन का गबन करने के आरोप में गिरफ्तार किया था और इससे संबंधित धनशोधन मामले में इस साल 25 जनवरी को उनकी हिरासत ईडी को सौंप दी गई थी।

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