देश की खबरें | गुजरात: फ्लाई ओवर दुर्घटना के आरोपी छात्र के पिता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

अहमदाबाद, 21 अगस्त गुजरात के अहमदाबाद की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को कॉलेज छात्र तथ्य पटेल के पिता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। छात्र ने 20 जुलाई को यहां एक फ्लाई ओवर पर भीड़ को कथित रूप से गाड़ी से कुचल दिया था, जिससे नौ लोगों की मौत हो गई थी और कम से कम 13 घायल हो गए थे।

तथ्य के पिता प्रग्नेश पटेल को दुर्घटना स्थल पर इकट्ठा हुए लोगों को आपराधिक धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

प्रग्नेश ने मुंह के कैंसर के इलाज के लिए चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी।

विशेष लोक अभियोजक प्रवीण त्रिवेदी ने बताया कि प्रधान जिला न्यायाधीश डीएम व्यास की अदालत ने प्रग्नेश की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी और अधिकारियों को उन्हें इलाज के लिए गुजरात कैंसर अनुसंधान संस्थान ले जाने और 10 दिनों के भीतर एक चिकित्सा रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

पिछले सप्ताह एक अदालत ने प्रग्नेश की नियमित जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। तथ्य ने भी नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की है।

प्रग्नेश के वकील निसार वैद्य ने अंतरिम जमानत याचिका दायर करते हुए तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को मुंह का कैंसर है और 2019 से उनका इलाज चल रहा है। उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में जाने की जरूरत है।

कॉलेज छात्र तथ्य को धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और भारतीय दंड संहिता तथा मोटर वाहन अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। उसने 20 जुलाई की सुबह इस्कॉन पुल पर इकट्ठा हुई भीड़ पर तेज रफ्तार जगुआर कार चढ़ा दी। इसमें एक कांस्टेबल सहित नौ लोगों की मौत हो गई थी।

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