देश की खबरें | केजरीवाल, संजय सिंह को मानहानि मामले में गुजरात की अदालत का समन अभी तक नहीं मिला: आप नेता
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को आपराधिक मानहानि मामले में मंगलवार को पेश होने के लिए गुजरात की एक अदालत द्वारा जारी समन अभी तक नहीं मिला है। आप की गुजरात इकाई के कानूनी प्रकोष्ठ के प्रमुख प्रणव ठक्कर ने सोमवार को यह जानकारी दी।
अहमदाबाद, 22 मई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को आपराधिक मानहानि मामले में मंगलवार को पेश होने के लिए गुजरात की एक अदालत द्वारा जारी समन अभी तक नहीं मिला है। आप की गुजरात इकाई के कानूनी प्रकोष्ठ के प्रमुख प्रणव ठक्कर ने सोमवार को यह जानकारी दी।
गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की ओर से दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत पर यहां की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने 15 अप्रैल को एक आदेश जारी करके केजरीवाल और संजय सिंह को 23 मई को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के लिए समन जारी किया था।
ठक्कर ने कहा, ‘‘हमें मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि अदालत ने समन जारी किया था, लेकिन न तो अरविंद जी को और न ही संजय सिंह को अभी तक दिल्ली में यह समन मिला है। समन मिलने के बाद ही वे अदालत में पेश होंगे।’’
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जयेश चोवाटिया की अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय के खिलाफ उनके 'व्यंग्यात्मक' और 'अपमानजनक' बयानों के लिए एक आपराधिक मानहानि शिकायत में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को समन जारी किया था।
अदालत ने इस बात का संज्ञान लेने के बाद दोनों नेताओं को तलब किया कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) के तहत मामला प्रतीत होता है।
गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ उनकी टिप्पणियों पर मानहानि का मामला दायर किया है।
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