कंपनियों को राहत के लिए आईबीसी के कुछ प्रावधानों को एक साल तक के लिए स्थगित करेगी सरकार
सूत्रों ने कहा कि दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में संशोधन से बैंकों द्वारा ऋण के पुनर्गठन का रास्ता खुलेगा।
नयी दिल्ली, 23 अप्रैल कोरोना वायरस का झटका झेल रही कंपनियों को बड़ी राहत देते सरकार ने दिवाला कानून में संशोधन करते हुए कुछ प्रावधानों को एक साल तक स्थगित करने का फैसला किया है। सूत्रों ने बताया कि ये प्रावधान चूक या डिफॉल्ट करने वाली कंपनी के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया को शुरू करने से संबंधित है।
सूत्रों ने कहा कि दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में संशोधन से बैंकों द्वारा ऋण के पुनर्गठन का रास्ता खुलेगा।
सूत्रों ने कहा कि आईबीसी के तीन प्रावधानों को स्थगित करने के लिए एक अध्यादेश लाया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में इस बारे में फैसला किया गया।
सूत्रों ने कहा कि आईबीसी की तीन धाराओं... 7, 9 और 10 को छह माह के लिए स्थगित किया जाएगा। स्थगन के समय को बढ़ाकर एक साल तक किया जा सकता है। इस समय को बढ़ाने संबंधी प्रावधान अध्यादेश में शामिल किया जाएगा।
सूत्रों ने कहा कि आगे चलकर आर्थिक स्थिति के अनुसार इन प्रावधानों के स्थगन को बढ़ाकर एक साल किया जा सकता है।
सूत्रों ने कहा कि अध्यादेश जारी होने की तारीख से ये संशोधन लागू होंगे। धारा 7 और 9 किसी वित्तीय या परिचालन ऋणदाता द्वारा कॉरपोरेट दिवाला कार्रवाई शुरू करने से संबंधित हैं। वहीं धारा 10 किसी कंपनी द्वारा दिवाला समाधान के लिए आवेदन करने के बारे में है।
कोरोना वायरस की वजह से लागू राष्ट्रव्यापी बंद के चलते आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह ठहर गई हैं। सरकार के इस ताजा फैसले का मकसद कॉरपोरेट कर्जदारों को कर्ज के भुगतान के लिए राहत प्रदान करना है।
मौजूदा नियमनों के तहत यदि भुगतान में डिफॉल्ट या चूक 90 दिन से अधिक हो जाती है तो संबंधित ऋणदाता को उस खाते को आईबीसी के तहत समाधान के लिए भेजना होता है। ऋणदाता के पास उस खाते के पुनर्गठन का विकल्प नहीं होता।
रिजर्व बैंक के मौजूदा नियम ऋण के पुनर्गठन को रोकते हैं और इसमें समाधान आईबीसी के तहत करना होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने संकेत दिया था कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सरकार आईबीसी के कुछ प्रावधानों को स्थगित करने पर विचार कर सकती है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 23, 2020 08:57 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

