जरुरी जानकारी | काजू निर्यात संवर्धन की आरसीएमसी जारी करने की शक्ति सरकार ने निलंबित की
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. सरकार ने सोमवार को काजू निर्यात संवर्धन परिषद की काजू और उससे जुड़े कुछ उत्पादों के लिए आरसीएमसी (पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र) जारी करने या नवीनीकृत करने की शक्ति को निलंबित कर दिया और इस काम के लिए एपीडा को अधिकृत किया है।
नयी दिल्ली, 14 जून सरकार ने सोमवार को काजू निर्यात संवर्धन परिषद की काजू और उससे जुड़े कुछ उत्पादों के लिए आरसीएमसी (पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र) जारी करने या नवीनीकृत करने की शक्ति को निलंबित कर दिया और इस काम के लिए एपीडा को अधिकृत किया है।
हालांकि, परिषद द्वारा पहले से जारी आरसीएमसी अपनी शेष वैधता अवधि के लिए वैध रहेंगे।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा, ‘‘भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद की अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले उत्पादों के लिए आरसीएमसी जारी करने / नवीनीकृत करने की शक्ति को निलंबित कर दिया गया है और एपीडा को तत्काल प्रभाव से काजू कर्नेल, काजू शेल लिक्विड और कार्डनॉल के लिए आरसीएमसी जारी करने के लिए अधिकृत एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।’’
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), वाणिज्य मंत्रालय की एक शाखा है जो कृषि निर्यात को बढ़ावा देने से संबंधित है।
आम तौर पर निर्यात संवर्धन परिषद और जिंस बोर्ड कंपनियों को आरसीएमसी जारी करते हैं। वे इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किये गये हैं।
ये प्रमाणपत्र निर्यात से संबंधित कार्यों और विदेश व्यापार नीति के तहत शुल्क लाभ प्राप्त करने में मदद करते है।
राजेश
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)