चयनित संस्कृत अध्यापकों को आठ सप्ताह के अंदर सरकार करे नियुक्त- झारखंड हाई कोर्ट
झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को हाई स्कूलों के लिए चयनित संस्कृत शिक्षकों को 8 सप्ताह के भीतर नियुक्त करने का आदेश दिया. झारखंड उच्च न्यायालय में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एस के द्विवेदी की पीठ ने यह आदेश दिया.
रांची, 6 नवंबर : झारखंड(Jharkhand) उच्च न्यायालय (High Court) ने शुक्रवार को राज्य सरकार को हाई स्कूलों के लिए चयनित संस्कृत शिक्षकों को 8 सप्ताह के भीतर नियुक्त करने का आदेश दिया. झारखंड उच्च न्यायालय में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एस के द्विवेदी की पीठ ने यह आदेश दिया. अदालत ने राज्य के शिक्षा सचिव को निर्देश दिया कि वह आठ सप्ताह के भीतर संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति करें.
अदालत में याचिका दाखिल करने वाले संस्कृत शिक्षक राज्य के गैर अधिसूचित जिलों के रहने वाले हैं, जिनका एक वर्ष पूर्व ही चयन हो चुका है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पीठ को बताया कि हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के तहत संस्कृत शिक्षक पद के लिए परीक्षा ली गई थी. जेएसएससी(JSSC) ने सितंबर 2019 में अंतिम परिमाण जारी कर दिया था. परीक्षा में इनका चयन भी हो गया लेकिन सोनी कुमारी केस का हवाला देते हुए उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही थी.
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सोनी कुमारी ने राज्य की नियोजन नीति को चुनौती दी थी जिसमें अधिसूचित जिलों में उसी जिले के रहने वाले लोगों के लिए तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी सरकारी कर्मचारियों के पद आरक्षित कर दिये गये थे. याचिकाकर्ता ने कहा कि सोनी कुमारी वाले मामले में अदालत का फैसला आ गया है और अदालत ने गैर अधिसूचित जिलों में नियुक्ति जारी रखने का आदेश दिया है. ऐसे में उनकी जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए. इस पर अदालत ने शिक्षा सचिव को 8 सप्ताह में इनकी नियुक्ति करने का आदेश दिया और याचिका का निपटारा कर दिया.
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 07, 2020 12:57 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

