जरुरी जानकारी | रिलायंस, भागीदारों से 3.85 अरब डॉलर की वसूली के लिए फिर अपील कर सकती है सरकार

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. सरकार पश्चिमी अपतटीय पन्ना-मुक्ता और ताप्ती तेल एवं गैस क्षेत्रों के लागत वसूली विवाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके भागीदारों से 3.85 अरब डॉलर की वसूली को ब्रिटेन की एक अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने की तैयारी कर रही है।

नयी दिल्ली, 13 जून सरकार पश्चिमी अपतटीय पन्ना-मुक्ता और ताप्ती तेल एवं गैस क्षेत्रों के लागत वसूली विवाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके भागीदारों से 3.85 अरब डॉलर की वसूली को ब्रिटेन की एक अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने की तैयारी कर रही है।

ब्रिटेन की एक अदालत ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और शेल के स्वामित्व वाली बीजी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडिया लिमिटेड (बीजीईपीआईएल) के पक्ष में आए 11.1 करोड़ डॉलर के मध्यस्थता फैसले के खिलाफ भारत की अपील को खारिज कर दिया था।

सरकार ने एक बयान में कहा कि उसने ब्रिटेन की वाणिज्यिक अदालत के फैसले को चुनौती देने का अधिकार है।

रिलायंस और शेल के स्वामित्व वाली बीजी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडिया ने 16 दिसंबर, 2010 को सरकार को लागत वसूली प्रावधानों, राज्य पर बकाया लाभ और रॉयल्टी भुगतान सहित सांविधिक बकाया के मसले पर मध्यस्थता प्रक्रिया में घसीटा था।

भारत सरकार ने भी किए गए खर्च, बिक्री को बढ़ाकर दिखाने, अतिरिक्त लागत वसूली और लेखा में खामी के मुद्दे को उठाया था।

सिंगापुर के वकील क्रिस्टोफर लाउ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय मध्यस्थता पैनल ने बहुमत से 12 अक्टूबर, 2016 को अंतिम आंशिक फैसला (एफपीए) जारी किया।

इसने सरकार के इस विचार से सहमति जताई कि इन क्षेत्रों से लाभ की गणना मौजूदा 33 प्रतिशत की कर की कटौती के बाद की जानी चाहिए न कि पूर्व की व्यवस्था के अनुसार 50 प्रतिशत कर के आधार पर।

मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने यह भी कहा था कि अनुबंध में लागत वसूली ताप्ती गैस क्षेत्र में 54.5 करोड़ डॉलर और पन्ना-मुक्ता तेल और गैस क्षेत्र में 57.75 करोड़ डॉलर ही रहेगी।

दोनों कंपनियां लागत प्रावधान को ताप्ती के लिए 36.5 करोड़ डॉलर और पन्ना-मुक्ता के लिए 6.25 करोड़ डॉलर बढ़ाना चाहती थीं।

सरकार ने कहा है कि उसे ब्रिटिश वाणिज्यिक अदालत के फैसले को चुनौती देने का अधिकार है। हालांकि, सरकार ने यह नहीं बताया है कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी या नहीं

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