जरुरी जानकारी | सरकार ने मंजूरी प्राप्त इलेक्ट्रिक वाहन मॉडलों के लिये फेम-2 प्रमाणपत्रों की वैधता बढ़ायी
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नयी दिल्ली, 24 सितंबर सरकार ने सभी मंजूरी प्राप्त इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल के लिये फेम-2 योजना के तहत लाभ पाने के लिये प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि को तीन महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया है।
भारी उद्योग विभाग ने एक लिखित संदेश में कहा कि उसने फेम इंडिया योजना चरण- 2 के तहत सभी अनुमोदित वाहन मॉडल (ई -2 डब्ल्यू, ई-3 डब्ल्यू, ई-4 डब्ल्यू) के लिये फेम-2 प्रमाणपत्रों की वैधता तीन महीने बढ़ा दी है।
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तीन महीने का यह विस्तार एक अक्टूबर से 31 दिसंबर 2020 तक प्रभावी रहेगा। दुपहिया, तिपहिया और चार पहिया सहित इन सभी वाहन मॉडल को 31 दिसंबर 2020 तक या उससे पहले पुन: वैध कराये जाने की आवश्यकता है।
सरकार ने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने के लिये पिछले साल मार्च में फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी थी। इसके लिये 10 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया।
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भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के त्वरित अभिग्रहण एवं विनिर्माण (फेम) योजना के दूसरे चरण में तीन साल के लिये इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। इसके तहत 15 लाख रुपये तक के एक्स-फैक्टरी वाले 35 हजार इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों पर प्रत्येक पर डेढ लाख रुपये, इसके साथ ही 15 लाख रुपये तक के 20,000 मजबूत हाइब्रिड चार पहिया वाहनों पर 13,000 रुपये तक प्रोत्साहन दिया जायेगा। भारी उद्योग मंत्रालय ने यह कहा था।
योजना के तहत पांच लाख रुपये तक के एक्स-फैक्टरी मूल्य वाले पांच लाख ई- रिक्शा में भ्ज्ञी प्रत्येक को 50 हजार रुपये तक का प्रोत्साहन समर्थन देने का प्रावधान है। योजना में ईवी प्रौद्योगिकी वाली बसों, हाइब्रिड और स्ट्रांग हाइब्रिड चार पहिया वाहनों, इलेक्ट्रिक तिपहिया, ई- रिक्शा और इलेक्ट्रिक दपहिया सभी शामिल हैं।
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