जरुरी जानकारी | सरकार ने वैश्विक प्रावधानों के अनुसार वाहनों के आकार-प्रकार के मानकीकरण को मंजूरी दी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. देश में लाजिस्टिक्स (यातायात) क्षमता में सुधार करने के लिये सरकार ने देश में बनने वाली बसों, ट्रेलरों और माल ढोने वाले मोटर वाहनों की लम्बाई-चौड़ाई व आकार वैश्विक मानकों के अनुसार बढ़ाने की मंजूरी दी है।

नयी दिल्ली, 29 जून देश में लाजिस्टिक्स (यातायात) क्षमता में सुधार करने के लिये सरकार ने देश में बनने वाली बसों, ट्रेलरों और माल ढोने वाले मोटर वाहनों की लम्बाई-चौड़ाई व आकार वैश्विक मानकों के अनुसार बढ़ाने की मंजूरी दी है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय सड़क वाहन नियम 1989 के तहत मोटर वाहनों के आकार-प्रकार से संबंधित नियम 93 में संशोधन के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है।

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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा, "यह संशोधन मोटर वाहन के आकार-प्रकार के मानकीकरण की सुविधा प्रदान करेगा जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा। यह देश में लॉजिस्टिक क्षमता में सुधार के लिये एक कदम होगा।"

संशोधन के अनुसार, दोपहिया वाहनों की लंबाई अधिकतम चार मीटर और ऊंचाई ढाई मीटर हो सकती है। तीन पहिया वाहनों की ऊंचाई 2.2 मीटर से बढ़ाकर 2.5 मीटर किया जा सकता है। इसके अलावा, न्यूमेटिक ट्रेलर को मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर के अनुरूप बनाया गया है।

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एम श्रेणी के वाहनों की ऊंचाई 3.8 मीटर से़ बढा कर 4.0 मीटर तक रखने की छूट है।हवाई अड्डे की यात्री बसों के लिये इसे 3.8 मीटर पर बनाये रखा गया है।

इसके साथ ही, दो एक्सल वाली बसों की लंबाई 12 मीटर से बढ़ाकर 13.5 मीटरतक रखी जा सकती है।

अधिसूचना में कहा गया है, "माल वाहनों की एन श्रेणी के मामले में ऊंचाई को 3.8 मीटर से 4.0 मीटर तक संशोधित किया गया है, जबकि एन 1 श्रेणी के वाहनों के लिये ऊंचाई 3.0 मीटर तक सीमित है।"

इस फैसले बाद ट्र्रेलर की लंबाई 18.0 मीटर से बढ़ा कर 18.75 मीटर रखी जा सकती है। इस पर 45 फुट के कंटेनर आ सकती हैं। संशोधित नियम के तहत ट्रेलर का आकार 3.8 मीटर की जगह 4.0 मीटर तक रखा जा सकता है। सेमी ट्रेलर की बॉडी अधिकतम 4.52 मीटर ऊंची की रखी जा सकती है। मोटरवाहनों की ढुलाई में काम आने वाले ट्रेलर की ऊंचाई 4.75 मीटर से ज्यादा नहीं रखी जा सकती।

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