देश की खबरें | सोना तस्करी मामला: कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव की जमानत याचिका पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा
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बेंगलुरु, 25 मार्च कर्नाटक की एक विशेष अदालत ने बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलों की विस्तृत सुनवाई के बाद सोना तस्करी मामले में कन्नड़ अभिनेत्री हर्षवर्धनी रान्या उर्फ रान्या राव की जमानत याचिका पर अपना फैसला 27 मार्च तक सुरक्षित रख लिया है।
सुनवाई के दौरान राव की अधिवक्ता किरण जावली ने कन्नड़ अभिनेत्री की रिहाई के लिए दलील दी, जबकि राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) की अधिवक्ता मधु राव ने धन के अवैध हस्तांतरण में उनकी प्रत्यक्ष भूमिका दर्शाने वाले साक्ष्य प्रस्तुत किए।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, अभिनेत्री ने सोने की खरीद के लिए हवाला का उपयोग करने की बात स्वीकार की है, जो उसके खिलाफ मामले को मजबूत करता है।
कानूनी प्रक्रिया के एक भाग के रूप में अधिकारियों ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 को लागू किया है, जो न्यायिक जांच का प्रावधान करती है।
पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रैंक के अधिकारी के. रामचंद्र राव की सौतेली बेटी रान्या के पास से केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तीन मार्च को दुबई से लौटते समय 12.56 करोड़ रुपये मूल्य का सोना जब्त किया गया।
डीआरआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि इसके बाद उनके आवास पर तलाशी ली गई, जहां अधिकारियों ने 2.06 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा बरामद की। बाद में, डीजीपी रैंक के अधिकारी को कर्नाटक सरकार ने अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया और सोने की तस्करी मामले के संबंध में उनसे पूछताछ की।
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(The above story first appeared on LatestLY on Mar 25, 2025 08:34 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

