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देश की खबरें | सोना तस्करी मामला : तय समय में आरोपपत्र दायर नहीं होने से स्वप्ना सुरेश को जमानत मिली

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. केरल में सोना तस्करी मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश को सोमवार को यहां की एक अदालत ने जमानत दे दी। सीमा शुल्क विभाग ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था और 60 दिनों की तय सीमा के अंदर आरोपपत्र दाखिल नहीं करने के कारण उसे जमानत मिल गई।

देश की खबरें | सोना तस्करी मामला : तय समय में आरोपपत्र दायर नहीं होने से स्वप्ना सुरेश को जमानत मिली
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

कोच्चि, पांच अक्टूबर केरल में सोना तस्करी मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश को सोमवार को यहां की एक अदालत ने जमानत दे दी। सीमा शुल्क विभाग ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था और 60 दिनों की तय सीमा के अंदर आरोपपत्र दाखिल नहीं करने के कारण उसे जमानत मिल गई।

बहरहाल, सुरेश जेल में ही रहेगी क्योंकि सोना तस्करी के कथित तौर पर आतंकी संबंधों के मामले में वह आरोपी है जिसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है।

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वह धन के अवैध लेन-देन के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से दायर एक मामले की भी आरोपी है।

आर्थिक अपराध की विशेष अदालत ने सुरेश को जमानत दे दी क्योंकि सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय ने तय समय 60 दिनों के अंदर आरोपपत्र दायर नहीं किया।

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आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के मुताबिक अपराध के अनुसार 60 से 90 दिनों के भीतर आरोपपत्र दायर नहीं करने पर आरोपी को जमानत दे दी जाती है।

इससे पहले मामले में रमीज और संदीप नायर सहित अन्य मुख्य आरोपियों को भी उस मामले में जमानत दे दी गई जिसकी जांच सीमा शुल्क विभाग कर रहा है।

तस्करी का मामला तब सामने आया जब सीमा (निवारक) आयुक्तालय कोच्चि ने पांच जुलाई को संयुक्त अरब अमीरात से आए एक राजनयिक बैग में 14.82 करोड़ रुपये मूल्य का 30 किलोग्राम सोना जब्त किया था।

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(The above story first appeared on LatestLY on Oct 05, 2020 08:03 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).