देश की खबरें | गोवा : अदालत ने 2017 में आयरिश-ब्रिटिश महिला के बलात्कार-हत्या के मामले में आरोपी को दोषी ठहराया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. गोवा की एक अदालत ने 2017 में आयरिश-ब्रिटिश महिला डेनियल मैकलॉघिन के बलात्कार और हत्या के मामले में शुक्रवार को 31 वर्षीय आरोपी को दोषी ठहराया।

पणजी, 14 फरवरी गोवा की एक अदालत ने 2017 में आयरिश-ब्रिटिश महिला डेनियल मैकलॉघिन के बलात्कार और हत्या के मामले में शुक्रवार को 31 वर्षीय आरोपी को दोषी ठहराया।

मृतक की मां एंड्रिया ब्रैनिगन का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विक्रम वर्मा ने कहा कि मडगांव शहर में जिला और सत्र न्यायालय की न्यायाधीश क्षमा जोशी ने मामले में एकमात्र आरोपी स्थानीय निवासी विकट भगत को इस दोहरे अपराध का दोषी पाया।

उन्होंने कहा कि अदालत सोमवार (17 फरवरी) को सजा का ऐलान करेगी।

वर्मा ने बताया कि सरकारी वकील ने अदालत से दोषी के लिए ‘‘अधिकतम सजा’’ का अनुरोध किया है। ऐसे मामले में अधिकतम मृत्युदंड का प्रावधान है।

मैकलॉघिन के परिवार के सदस्यों ने एक बयान में कहा कि वे उन सभी के आभारी हैं जिन्होंने न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास किया।

मैकलॉघिन 14 मार्च 2017 को दक्षिण गोवा जिले के कैनाकोना गांव के वन क्षेत्र में मृत पाई गई थीं। उस समय वह 28 वर्ष की थीं।

उनकी मां अदालत के निर्णय के लिए गोवा में हैं।

ब्रिटिश उच्चायोग ने एक बयान में कहा, ‘‘आज हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। हम आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करना जारी रखेंगे।’’

फैसले के बाद, पीड़िता के परिवार द्वारा जारी बयान में कहा गया, ‘‘डेनिएल के परिवार और दोस्तों के रूप में हम न्याय के लिए हमारी लड़ाई में शामिल सभी लोगों के बहुत आभारी हैं, उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह माना है और उसके लिए अथक संघर्ष किया है।’’

परिवार ने कहा कि वे आभारी हैं कि उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई और विकट भगत को ‘‘डेनिएल को उनसे छीनने’’ का दोषी पाया गया।

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