देश की खबरें | गोवा तमनार बिजली परियोजना: अदालत ने खंभे के निर्माण के खिलाफ दायर याचिका कर निपटारा किया
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मुंबई, 18 दिसंबर बंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने राज्य के एक निवासी द्वारा गोवा तमनार बिजली परियोजना के तहत उसकी जमीन पर किये जा रहे कार्य के खिलाफ दायर की गई याचिका का निपटारा कर दिया है।
न्यायमूर्ति एम एस सोनक और न्यायमूर्ति वाल्मीकि एस मेनेजेस की खंडपीठ ने 12 दिसंबर को अपने आदेश में याचिकाकर्ता होंडू गांवकर को मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष अपना मामला पेश करने की अनुमति दे दी है।
गांवकर ने अपनी याचिका में ‘गोवा तमनार ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड’ द्वारा उनकी जमीन पर किये जा रहे बिजली के खंभे के निर्माण और अन्य कार्य को चुनौती दी है।
उन्होंने कहा कि इस काम के कारण उनकी फसल तथा बागवानी को नुकसान हो रहा है और उन्होंने इस काम को रोकने की मांग की।
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता ने कहा है कि यदि मजिस्ट्रेट उसके मामले पर सुनवाई करते हैं तो वह संतुष्ट होंगे।
पीठ ने गांवकर को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का निर्देश दिया।
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