देश की खबरें | प्राथमिकी दर्ज न करने पर गोवा लोकायुक्त ने निरीक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. गोवा के लोकायुक्त ने एक व्यापारी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज न करने पर एक पुलिस निरीक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

पणजी, 23 सितंबर गोवा के लोकायुक्त ने एक व्यापारी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज न करने पर एक पुलिस निरीक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

व्यापारी ने अनाधिकार प्रवेश और चोरी की शिकायत की थी जिसपर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई।

यह भी पढ़े | BJP Core Committee Meeting: जेपी नड्डा के घर पर बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग, पश्चिम बंगाल में बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर हुई चर्चा.

लोकायुक्त ने इस संबंध में राज्य सरकार या पुलिस महानिदेशक को उक्त निरीक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

कलांगुटे पुलिस के निरीक्षक नोलेस्को रपोसो के विरुद्ध जसविंदर सिंह की शिकायत के आधार पर गत सप्ताह न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) पी के मिश्रा ने आदेश जारी किया।

यह भी पढ़े | Saudi Arabia Suspends Travel To And From India: सऊदी अरब ने भारत समेत इन तीन देशों की यात्रा पर लगाया प्रतिबंध.

सिंह ने राज्य के मुख्य सचिव और रापोसो के विरुद्ध लोकायुक्त को अपनी शिकायत सौंपी थी जिसमें कहा गया था कि पुलिस अधिकारी ने उनकी शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया था।

पिछले साल अगस्त में सिंह, अनाधिकार प्रवेश, धोखाधड़ी, चोरी और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित शिकायत लेकर पुलिस के पास गए थे। इसमें दो आरोपियों और कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों का नाम था।

लोकायुक्त ने 16 सितंबर को जारी आदेश में कहा कि चोरी और अनाधिकार प्रवेश चूंकि संज्ञेय अपराध हैं इसलिए पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए थी।

लोकायुक्त ने कहा कि रापोसो ने उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया है और उनके खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

\