जरुरी जानकारी | अमेजन मामले में फ्यूचर समूह ने दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील की

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. अमेजन की तरफ से जारी ‘मध्यस्थता’ प्रक्रिया निरस्त करने की मांग करने वाली याचिकाएं खारिज होने के एक दिन बाद फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और उसके प्रवर्तकों ने बुधवार को इस फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की।

नयी दिल्ली, पांच जनवरी अमेजन की तरफ से जारी ‘मध्यस्थता’ प्रक्रिया निरस्त करने की मांग करने वाली याचिकाएं खारिज होने के एक दिन बाद फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और उसके प्रवर्तकों ने बुधवार को इस फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की।

उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने मंगलवार को फ्यूचर-अमेजन विवाद पर सिंगापुर स्थित अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र में जारी सुनवाई निरस्त करने की मांग वाली फ्यूचर समूह की याचिकाएं खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) और फ्यूचर कूपंस प्राइवेट लिमिटेड (एफसीपीएल) की तरफ से दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया था। याचिकाओं में न्यायालय से सिंगापुर मध्यस्थता केंद्र में जारी सुनवाई पर रोक लगाने की मांग करने वाली उसकी अर्जी पर गौर करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

हालांकि फ्यूचर समूह ने शेयर बाजार को यह सूचना दी है कि उसकी कंपनियों ने एकल पीठ के इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील की है।

सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र फ्यूचर समूह और रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के बीच हुए 24,713 करोड़ रुपये के सौदे को लेकर ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन की आपत्तियों पर सुनवाई कर रहा है।

अमेजन का कहना है कि फ्यूचर समूह की कंपनी एफआरएल ने रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस रिटेल के साथ 24,500 करोड़ रुपये का बिक्री करार कर उसके साथ 2019 में हुए निवेश करार का उल्लंघन किया है।

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