देश की खबरें | भूमि स्वामित्व दावों के निपटान के लिए एफआरसी को मिला छह महीने का समय
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. गोवा सरकार ने मंगलवार को वन अधिकार अधिनियम के तहत संगेम और सत्तारी तालुका के आदिवासियों द्वारा किए गए दावों पर निर्णय लेने के लिए वन अधिकार समितियों (एफआरसी) को छह महीने की समय सीमा दी।
पणजी, 13 अक्टूबर गोवा सरकार ने मंगलवार को वन अधिकार अधिनियम के तहत संगेम और सत्तारी तालुका के आदिवासियों द्वारा किए गए दावों पर निर्णय लेने के लिए वन अधिकार समितियों (एफआरसी) को छह महीने की समय सीमा दी।
दोनों तालुकों में आदिवासियों की अच्छी खासी आबादी है जो वन अधिकार अधिनियम के तहत अपनी कृषि भूमि पर मालिकाना हक पाने के की योग्यता रखती है।
राज्य सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कावलेकर, राज्य आदिवासी कल्याण मंत्री गोविंद गौड, राज्य के लोक निर्माण विभाग के मंत्री दीपक पुष्कर सहित अन्य लोग मौजूद थे।
बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, कावलेकर ने कहा कि एफआरसी को वन अधिनियम के तहत सभी दावों को निपटाने के लिए छह महीने की समय सीमा दी गई है।
उन्होंने कहा कि हर महीने कम से कम 300 मामलों का निपटारा एफआरसी द्वारा किया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कलेक्टर को इस प्रक्रिया की निगरानी करने और राज्य सरकार को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
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