विदेश की खबरें | पाकिस्तान में आतंक वित्त पोषण मामले में जमात-उद-दावा के चार सदस्यों को सजा

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लाहौर, 18 जून पाकिस्तान में आतंकवाद निरोधक अदालत ने आतंक वित्त पोषण मामले में बृहस्पतिवार को प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा के चार शीर्ष सदस्यों और 2008 में मुंबई आतंकवादी हमलों के षडयंत्रकर्ता हाफिज सईद के करीबी सहयोगियों को पांच साल तक जेल की सजा सुनाई।

हाफिज अब्दुल रहमान मक्की, मलिक जफर इकबाल, याहा अजीज और अब्दुल सलाम को नौ जून को दोषी पाया गया था।

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इकबाल और अजीज को पांच साल की जेल और और मक्की और अब्दुल सलाम को एक-एक साल की सजा सुनाई गई।

मक्की लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और जमात-उद-दावा के प्रमुख सईद का रिश्तेदार है।

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आतंकवाद निरोधक विभाग (सीटीडी) के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, ‘‘लाहौर की आतंकवाद निरोधक अदालत ने नौ जून को हाफिज अब्दुल रहमान मक्की, मलिक जफर इकबाल, याहा अजीज और अब्दुल सलाम को आतंक वित्त पोषण मामले में दोषी पाया था।’’

एटीसी ने चारों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

इन चारों को आतंकवाद निरोधक अधिनियम 1997 के तहत दोषी पाया गया था।

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