बलिया में किशोरी की हत्या के आरोप में युवक समेत चार को आजीवन कारावास की सजा
अभियोजन विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेश पाठक ने रविवार को बताया कि अपर जिला न्यायाधीश प्रशांत बिलगैयो की अदालत ने शनिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी उपेंद्र पाल, उसकी मां कौशल्या देवी, केदारनाथ व तेजनाथ को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 25 - 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.
अभियोजन विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेश पाठक ने रविवार को बताया कि अपर जिला न्यायाधीश प्रशांत बिलगैयो की अदालत ने शनिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी उपेंद्र पाल, उसकी मां कौशल्या देवी, केदारनाथ व तेजनाथ को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 25 - 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.
घटना के बारे में उन्होंने बताया कि जिले के चितबड़ागांव थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली कक्षा आठ की छात्रा (13) की 11 मई 2013 को दोपहर में जलाकर हत्या कर दी गयी. इस मामले में किशोरी की मां की तहरीर पर गांव के ही रहने वाले उपेंद्र पाल, उसकी मां कौशल्या देवी तथा उसके दो परिजन केदारनाथ व तेजनाथ के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धारा में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया. यह भी पढ़ें : UP: सरकार ने सम्मानजनक दाह संस्कार के लिए बनाई एसओपी
उन्होंने बताया कि पुलिस ने विवेचना के उपरांत चारों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. उन्होंने बताया कि शनिवार को अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 25, 2022 12:58 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

