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विदेश की खबरें | सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले के मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जमानत मिली

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विदेश की खबरें | सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले के मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जमानत मिली
श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने

इस्लामाबाद, 10 फरवरी पाकिस्तान की एक आतंकवाद-रोधी अदालत (एटीसी) ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों द्वारा पिछले साल नौ मई को सैन्य प्रतिष्ठानों पर किए गए हमलों से जुड़े 12 मामलों में शनिवार को जमानत दे दी।

एटीसी न्यायाधीश मलिक एजाज आसिफ ने जनरल हेडक्वार्टर (पाकिस्तान सेना) और सेना संग्रहालय पर हमले सहित सभी 12 मामलों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के संस्थापक खान को जमानत दे दी।

अदालत ने कहा कि 71 वर्षीय खान को गिरफ्तार रखने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि नौ मई के मामले में सभी आरोपी जमानत पर हैं।

खान अभी जेल में ही रहेंगे क्योंकि उन्हें कई अन्य मामलों में दोषी ठहराया गया है।

अदालत का आदेश खान की पार्टी द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों के नेशनल असेंबली में लगभग 100 सीट जीतने के एक दिन बाद आया।

इसी मामले में पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी 13 मामलों में जमानत दी गई है।

खान और ‘पीटीआई’ नेता कुरैशी को छह फरवरी को मामलों में दोषी ठहराया गया था।

दोनों नेताओं को अदालत में पेश किया गया, जहां पूर्व प्रधानमंत्री ने न्यायाधीश को सूचित किया कि उन्हें नौ मई को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) परिसर से अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था।

कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में खान की गिरफ्तारी के बाद नौ मई को हुई हिंसा से संबंधित कई मामलों में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

रावलपिंडी में दर्ज मामलों में जनरल हेडक्वार्टर (जीएचक्यू) के गेट पर हमला, एक संवेदनशील संस्थान के कार्यालय में दंगा और अन्य मामले शामिल हैं।

खान ने मामले की प्राथमिकी में उल्लेखित आरोपों से इनकार किया है।

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(The above story first appeared on LatestLY on Feb 10, 2024 05:28 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).