Delhi: कांग्रेस के पूर्व MLA आसिफ खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, पुलिस अधिकारी से बदसलूकी और मारपीट का मामला

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया .पुलिस ने बताया कि एक पुलिस अधिकारी से कथित तौर पर बदसलूकी और मारपीट करने को लेकर खान को शनिवार सुबह गिरफ्तार किया गया था

एजेंसी न्यूज Bhasha|
Delhi: कांग्रेस के पूर्व MLA आसिफ खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, पुलिस अधिकारी से बदसलूकी और मारपीट का मामला
कांग्रेस पूर्व विधायक आसिफ खान (Photo Credits ANI)

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया .पुलिस ने बताया कि एक पुलिस अधिकारी से कथित तौर पर बदसलूकी और मारपीट करने को लेकर खान को शनिवार सुबह गिरफ्तार किया गया था. खान की बेटी आगामी दिल्ली नगर(एमसीडी) चुनाव लड़ रही हैं.

पूर्व विधायक खान को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदिति राव के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया. मामले में एक विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है. इसबीच, खान के वकील ने अपने मुवक्किल की जमानत अर्जी अदालत में दायर की, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी. यह भी पढ़े: MCD Election-2022: कांग्रेस के पूर्व विधायक के खिलाफ पुलिसकर्मी के साथ ‘मारपीट’ का मामला दर्ज

शाहीन बाग पुलिस थाना में खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 186(लोकसेवक के सरकारी कामकाज करने में व्यवधान डालना) और 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए आपराधिक बल प्रयोग करना) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है.

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

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दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया .पुलिस ने बताया कि एक पुलिस अधिकारी से कथित तौर पर बदसलूकी और मारपीट करने को लेकर खान को शनिवार सुबह गिरफ्तार किया गया था. खान की बेटी आगामी दिल्ली नगर(एमसीडी) चुनाव लड़ रही हैं.

पूर्व विधायक खान को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदिति राव के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया. मामले में एक विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है. इसबीच, खान के वकील ने अपने मुवक्किल की जमानत अर्जी अदालत में दायर की, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी. यह भी पढ़े: MCD Election-2022: कांग्रेस के पूर्व विधायक के खिलाफ पुलिसकर्मी के साथ ‘मारपीट’ का मामला दर्ज

शाहीन बाग पुलिस थाना में खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 186(लोकसेवक के सरकारी कामकाज करने में व्यवधान डालना) और 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए आपराधिक बल प्रयोग करना) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है.

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