देश की खबरें | पूर्व भाजपा सांसद किरण खेर को सरकारी आवास के बकाये के लिए 12.76 लाख रुपये का नोटिस
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चंडीगढ़, 23 जुलाई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पूर्व सांसद किरण खेर को सरकारी आवास के किराये को लेकर बकाया राशि के रूप में 12.76 लाख रुपये चुकाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
यह नोटिस चंडीगढ़ के सहायक नियंत्रक (वित्त और नियंत्रक) किराया कार्यालय की ओर से सेक्टर-सात स्थित टी-6/23 आवास को लेकर जारी किया गया है, जहां खेर बतौर सांसद रही थीं।
वह 2014 और 2019 में चंडीगढ़ लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई थीं।
अधिकारियों ने बताया कि नोटिस में किरण खेर से कहा गया है कि वह तत्काल आवास का लाइसेंस शुल्क अदा करें, अन्यथा 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी वसूला जाएगा।
स्थानीय प्रशासन की ओर से सरकारी आवासों के लिए लाइसेंस शुल्क लिया जाता है।
नोटिस के अनुसार, जुलाई 2023 से पांच अक्टूबर 2024 तक की अवधि के लिए 5,725 रुपये का लाइसेंस शुल्क बकाया है, जबकि छह अक्टूबर 2024 से पांच जनवरी 2025 तक ‘अनधिकृत’ कब्जा मानते हुए 100 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है जिसकी राशि 3.64 लाख रुपये है।
वहीं, छह जनवरी से 12 अप्रैल 2025 तक की अवधि के लिए (परिसर खाली करने की निर्धारित तिथि) 200 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है जो 8.20 लाख रुपये है।
सहायक नियंत्रक (वित्त और नियंत्रक) किराया कार्यालय ने नोटिस में यह भी उल्लेख किया है कि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के रूप में 26,106 रुपये और अन्य शुल्क के रूप में 59,680 रुपये जोड़े गए हैं।
किरण खेर को यह राशि 'डिमांड ड्राफ्ट' या 'बैंक ट्रांसफर' के जरिए जमा करने के लिए कहा गया है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 23, 2025 12:52 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

