देश की खबरें | बल को कोविड नियमों का पालन करने के लिये कहा जाता है :दिल्ली पुलिस

नयी दिल्ली, एक जून दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली पुलिस को बल के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश देने के बाद बल ने बुधवार को कहा कि वह समय-समय पर अपने कर्मचारियों को निर्देश देती रहती है कि वे अपनी ड्यूटी करते समय कोविड के अनुरूप व्यवहार करें और मोटर वाहन अधिनियम का पालन करें।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे जो मास्क पहनने और बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन नहीं चलाने के कोविड​​-19 मानदंडों का पालन नहीं करते हैं। इसके बाद बल का यह बयान आया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति सचिन सचिन दत्ता की पीठ ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को कानून का पालन करके उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए और वे किसी भी अन्य नागरिक की तरह कोविड-19 पर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।

पीठ ने कहा, ‘‘किसी भी अन्य नागरिक की तरह पुलिस अधिकारी भी डीडीएमए द्वारा जारी निर्देशों से बंधे हैं । हमारा मानना है कि उन्हें उदाहरण पेश करना चाहिये ।’’

दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता सुमन नलवा ने कहा, ‘‘नियमों के अनुरूप, दिल्ली पुलिस नियमित रूप से अपने स्टाफ सदस्यों को निर्देश जारी करती रही है कि वे दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा कोविड सुरक्षा और मोटर वाहन अधिनियम पर समय-समय पर दिए गए अनिवार्य नियमों का पालन करें, और उनका कड़ाई से अनुपालन भी सुनिश्चित करें।’’

उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुरूप, नलवा ने कहा कि इसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा।

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