देश की खबरें | दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को बीस साल और दूसरे को दस साल का कारावास

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. जींद की एक अदालत ने लड़की को बंधक बनाकर उससे दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल की कैद तथा दूसरे व्यक्ति को 10 साल की कैद की सजा सुनायी।

जींद (हरियाणा), चार दिसंबर जींद की एक अदालत ने लड़की को बंधक बनाकर उससे दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल की कैद तथा दूसरे व्यक्ति को 10 साल की कैद की सजा सुनायी।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने लड़की को बंधक बना दुष्कर्म करने के जुर्म में एक अभियुक्त को 20 साल की, तो दूसरे अभियुक्त को 10 साल का कारावास की सजा सुनाई ।

अदालत ने पहले अभियुक्त पर साढ़े 20 हजार रुपये का एवं दूसरे अभियुक्त पर साढ़े 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि जुर्माना न भरने की सूरत में एक दोषी को दो साल, तो दूसरे को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 23 अप्रैल 2022 को गढ़ी थानाक्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस से शिकायत की कि उसकी बेटी के साथ उसके पड़ोसी सुरजीत ने 22 दिसंबर को दुष्कर्म किया और इस हरकत का वीडियो भी बना लिया एवं फोटो भी खींच ली।

शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने वीडियो तथा फोटो को सार्वजनिक करने की धमकी देकर 12 फरवरी को उसकी बेटी को धनौरी ले गया और वहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया।

शिकायकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके बाद सुरजीत उसकी बेटी को वीडियो तथा फोटो के माध्यम से ब्लैकमेल करने लगा और फिर 22 अप्रैल को नरवाना में एक होटल में उसकी बेटी को ले गया जहां उसने तथा आशीष ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बारे में किसी को बताने पर आरोपियों ने बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी।

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