देश की खबरें | हिरासत केंद्र में बंद पाकिस्तानी नागरिक के बारे में न्यायालय ने पूछा, ‘आप कब तक उसे रखेंगे?

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. केंद्र ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय से उस पाकिस्तानी नागरिक की स्थिति पर निर्णय करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा, जो सात साल से यहां एक हिरासत केंद्र में बंद है, क्योंकि इस्लामाबाद ने उसे एक नागरिक के तौर पर स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। इस पर शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा, ‘‘आप उसे कब तक रखेंगे।’’

नयी दिल्ली, 21 मार्च केंद्र ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय से उस पाकिस्तानी नागरिक की स्थिति पर निर्णय करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा, जो सात साल से यहां एक हिरासत केंद्र में बंद है, क्योंकि इस्लामाबाद ने उसे एक नागरिक के तौर पर स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। इस पर शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा, ‘‘आप उसे कब तक रखेंगे।’’

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज को इस बारे में निर्देश प्राप्त करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया कि क्या 62 वर्षीय मोहम्मद कमर को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के वास्ते रिहा किया जा सकता है क्योंकि उसके पांच बच्चे भारतीय नागरिक हैं।

कमर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारिख ने शुरुआत में कहा कि सरकार कह रही है कि हिरासत केंद्रों में बंद विदेशियों की रिहाई का शीर्ष अदालत का आदेश बांग्लादेशी नागरिकों के संबंध में है, न कि पाकिस्तान के लोगों के लिए। पारिख ने कहा, ‘‘ऐसा भेद कैसे किया जा सकता है? हम केवल इस अदालत के आदेश को लागू करने का अनुरोध कर रहे हैं।’’

नटराज ने कहा, ‘‘एक पाकिस्तानी नागरिक भारतीय नागरिक के समान अधिकारों का दावा कैसे कर सकता है। उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है।’’

पीठ ने कहा, ‘‘सवाल यह है कि आप उसे कब तक रख सकते हैं। आप निर्देश प्राप्त करें कि क्या किया जा सकता है। हम आपको दो सप्ताह का समय दे रहे हैं।’’

शीर्ष अदालत ने 28 फरवरी को केंद्र से कहा था कि वह उसकी एक संक्षिप्त अवधि के लिए रिहाई पर निर्णय करे ताकि वह भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सके।

इसने कहा था कि कमर ने तीन साल और छह महीने की अपनी सजा काट ली है और उसके बाद वह 2015 से यहां एक हिरासत केंद्र में बंद है, और देश वापस भेजे जाने का इंतजार कर रहा है।

शीर्ष अदालत ने केंद्र से पूछा था, ‘‘जिस समय पाकिस्तान ने उसे अपना नागरिक मानने से इनकार कर दिया है, आप कब तक किसी व्यक्ति को अंदर रख सकते हैं?’’

कमर को 8 अगस्त, 2011 को उत्तर प्रदेश के मेरठ से गिरफ्तार किया गया था और यहां की एक अदालत ने उसे अपने वीज़ा से अधिक समय तक रहने के लिए दोषी ठहराया था। उसे तीन साल और छह महीने की जेल और 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी गई थी।

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