देश की खबरें | उच्च न्यायालय के फैसले की सोशल मीडिया में आलेाचना पर प्राथमिकी दर्ज
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. जम्मू-कश्मीर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां अब्दुल कय्यूम की जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत को बरकरार रखने के उच्च न्यायालय के एक हालिया फैसले की सोशल मीडिया पर आलोचना किए जाने को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
श्रीनगर, सात जून जम्मू-कश्मीर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां अब्दुल कय्यूम की जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत को बरकरार रखने के उच्च न्यायालय के एक हालिया फैसले की सोशल मीडिया पर आलोचना किए जाने को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।
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अधिकारी ने कहा कि विश्वस्त सूत्रों से सूचना मिली थी कि जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज किए जाने के हालिया फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणियां की गईं।
उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय का अपमान करने के मकसद से सोशल मीडिया पर टिप्पणियां की गईं, जिसके कारण आम जनता के बीच सौहार्द बिगड़ सकता है और न्यायपालिका के प्रति उनका विश्वास डगमगा सकता है।
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अधिकारी ने कहा, '' कानून सम्मत धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले में आगे की जांच शुरू की गई है।''
गत 28 मई को न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे और न्यायमूर्ति विनोद चटर्जी कौल ने कय्यूम की रिहाई के अनुरोध वाली याचिका खारिज करते हुए सक्षम अदालत के समक्ष अपील करने को कहा था।
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