कर्मचारी के कोविड-19 से संक्रमित पाये जाने पर इकाई मालिक पर प्राथमिकी दर्ज नहीं होगी : खट्टर
दरअसल केंद्र सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार, 20 अप्रैल के बाद राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के अधिकतर मामले वाले क्षेत्रों से अलग इलाकों में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए कुछ शर्त के साथ छूट दी है।
चंडीगढ़, 22 अप्रैल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद काम शुरू करने वाली औद्योगिक इकाईयों के मालिकों को आश्वासन दिया है कि अगर उनका कोई कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाया जाता है तो उनके खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं होगी।
दरअसल केंद्र सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार, 20 अप्रैल के बाद राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के अधिकतर मामले वाले क्षेत्रों से अलग इलाकों में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए कुछ शर्त के साथ छूट दी है।
राज्य में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए खट्टर ने टेलीविजन पर प्रसारित अपने संबोधन में उद्योगों को दी गई अनुमति के पहलू को भी छुआ।
मुख्यमंत्री ने बताया कि जरूरी सामग्रियों के उत्पादन में लगी 1,800 इकाईयों को पहले काम करने की अनुमति दी गई थी लेकिन अब 106 और इकाईयों को काम की अनुमति दी गई है जिनमें करीब 18,000 कर्मचारी काम करेंगे।
खट्टर ने आश्वासन दिया कि अनुमति के बाद केंद्र और राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार काम करने वाली इकाईयों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
उन्होंने कहा, ‘‘ मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर कोई काम करने के लिए अनुमति मांगता है और अगर उनका कोई कर्मचारी संक्रमित पाया जाता है तो उनके खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं होगी।’’
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ ऐसी अफवाह फैली है कि अगर कोई कर्मचारी संक्रमित पाया जाता है तो उन इकाईयों के मालिकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होगी।’’
साथ ही खट्टर ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वह रमजान के दौरान मस्जिद के बदले घर में ही नमाज अता करें। इस सप्ताहांत में रमजान का महीना शुरू हो रहा है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 22, 2020 11:28 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

