देश की खबरें | महाराष्ट्र में दुकानों को ध्वस्त करने के आरोप में विधायक के भाई और भीड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज

मुंबई, सात जनवरी महाराष्ट्र के सांगली जिले में शनिवार तड़के एक भूखंड पर स्थित दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों को कथित तौर पर ध्वस्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद (एमएलसी) गोपीचंद पडलकर के भाई और 100 से 150 लोगों की भीड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

पीड़ित दुकानदार विशाल सनमुख द्वारा दर्ज कराई गई पुलिस शिकायत के अनुसार, शनिवार तड़के विधान पार्षद के भाई ब्रह्मदेव पडलकर और अन्य ने मिराज में एक बस स्टैंड के सामने स्थित ढांचों को बुल्डोजर से ध्वस्त किया।

अधिकारी ने बताया कि सनमुख ने दावा किया है कि इससे उन्हें 1.13 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

उन्होंने बताया कि ब्रह्मदेव पडलकर और 100-150 अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी), धारा 323 (जानबूझकर नुकसान पहुंचाना) और धारा 336 (जीवन को खतरे में डालना) समेत अन्य संबंधित धाराओं मेु मुकदमा दर्ज किया गया है।

इस बीच, एमएलसी पडलकर ने अपने भाई का बचाव करते हुए दावा किया कि भूखंड उनके भाई का है और उसका अतिक्रमण कर ढांचे बनाये गये थे, जिनके मालिकों को हटाने के लिए नगर निकाय ने नोटिस दिए थे।

पत्रकारों से बात करते हुए एमएलसी ने कहा, ‘‘परसों, निकाय प्रशासन ने ‘रिमाइंडर नोटिस’ जारी किया था और किसी भी तरह से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। इसलिए, अतिक्रमण हटा दिए गए। कुछ भी गलत नहीं किया गया है।’’

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए ‘ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन’ (एमआईएम) के स्थानीय नेता महेश कुमार कांबले ने कहा कि रविवार को ‘मिराज बंद’ बुलाने की तैयारी है।

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