कोलकाता, 28 मार्च : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष के खिलाफ दुर्गापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है. एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. अधिकारी ने कहा कि घोष के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने) और 509 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
अधिकारी ने कहा कि प्राथमिकी दुर्गापुर अदालत में एक वकील और एक अन्य व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के आधार पर दर्ज की गई है. प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष घोष ने बनर्जी पर अपनी टिप्पणियों के लिए बुधवार को माफी मांग ली थी. उनकी टिप्पणियों से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया था. निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी की शिकायत पर घोष को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उनसे 29 मार्च तक जवाब देने को कहा है. यह भी पढ़ें : Pune Rail Accident: पुणे में चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में गिरा युवक, सुरक्षाकर्मी ने बचाई जान- VIDEO
आयोग ने अपने नोटिस में घोष की टिप्पणियों का जिक्र किया है जिसमें उन्होंने कहा था, “ जब दीदी गोवा जाती हैं तो वह गोवा की बेटी बन जाती हैं, त्रिपुरा जाती हैं तो वह कहती हैं कि मैं त्रिपुरा की बेटी हूं, तय कीजिए आपके पिता कौन हैं, यह सही नहीं है.” आयोग ने टिप्पणियों को आपत्तिजनक, अपमानजनक और प्रथम दृष्टया आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन माना.
टिप्पणियों की निंदा करते हुए, भाजपा ने घोष को भेजे एक पत्र में कहा कि उनका बयान "असंसदीय" और पार्टी की संस्कृति के खिलाफ था. वह बर्धमान-दुर्गापुर लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं.