देश की खबरें | महिला पत्रकार से दुर्व्यवहार का मामला: सुरेश गोपी ने केरल की अदालत में जमानत याचिका दायर की
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने एक महिला पत्रकार से दुर्व्यवहार करने के आरोप में अपने खिलाफ दर्ज मामले में बुधवार को यहां एक मजिस्ट्रेट अदालत से नियमित जमानत मांगी।
कोझिकोड (केरल), 16 अक्टूबर केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने एक महिला पत्रकार से दुर्व्यवहार करने के आरोप में अपने खिलाफ दर्ज मामले में बुधवार को यहां एक मजिस्ट्रेट अदालत से नियमित जमानत मांगी।
आरोप तय करने के वास्ते अगले साल जनवरी के लिए मामले को सूचीबद्ध किया गया।
अभिनेता के वकील ने संवाददाताओं को बताया कि केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और पर्यटन राज्य मंत्री गोपी की पत्नी और भाई जमानत याचिका में उनके लिए जमानतदार बने हैं।
वकील ने यह भी कहा कि अभिनेता निचली अदालत की कार्यवाही के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।
नाडक्कवु पुलिस ने पिछले साल अक्टूबर में एक स्थानीय टेलीविजन चैनल के साथ काम करने वाली पत्रकार की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया था।
गोपी उस समय मुश्किल में पड़ गए थे जब एक वीडियो सामने आया था जिसमें वह विभिन्न पत्रकारों से बातचीत के दौरान एक महिला पत्रकार के कंधे पर हाथ रखते नजर आए थे।
इस मुद्दे पर तीखी आलोचना होने के बाद गोपी ने माफी मांगी थी।
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