देश की खबरें | जबरन वसूली व रिश्वत मामला: अदालत ने समीर वानखेड़े को अपनी याचिका में संशोधन की अनुमति दी

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मुंबई, पांच जुलाई बंबई उच्च न्यायालय ने कार्डेलिया क्रूज मादक पदार्थ घटना से जुड़े जबरन वसूली एवं रिश्वत मामले में सीबीआई द्वारा आरोपी बनाए गए समीर वानखेड़े को बुधवार को इसकी अनुमति दी कि वह अपनी याचिका में संशोधन करके यह आधार भी जोड़ सकें कि रिश्वत देने वाले के खिलाफ भी अभियोजन चलाया जाना चाहिए।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) का मामला यह है कि एक क्रूज से कथित रूप से मादक पदार्थ बरामदगी के मामले में शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान को नहीं फंसाने के एवज में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के मुंबई जोन के पूर्व निदेशक वानखेड़े और चार अन्य लोगों ने अभिनेता से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी।

इस साल मई में वानखेड़े ने उच्च न्यायालय का रुख किया और मामले को रद्द करने और गिरफ्तारी से अंतरिम राहत का अनुरोध किया। इस पर अदालत ने वानखेड़े को किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम राहत प्रदान कर दी थी।

बुधवार को वानखेड़े के वकील आबाद पोंडा, रिजवान मर्चेंट और स्नेहा सनप ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धारा 7, 7ए और 8 से संबंधित अतिरिक्त आधारों को शामिल करने के लिए याचिका में संशोधन करने के लिए अदालत से अनुमति मांगी।

इन धाराओं के तहत, अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए किसी लोक सेवक को रिश्वत की पेशकश करने वाले/देने वाले व्यक्ति पर भी मुकदमा चलाया जाने का प्रावधान है।

न्यायमूर्ति ए. एस. गडकरी और न्यायमूर्ति एस. जी. दिगे की एक खंडपीठ ने वानखेड़े को याचिका में संशोधन करने की अनुमति देते हुए कहा कि इसके बाद और संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अदालत ने मामले की अगली सुनवायी की तिथि 20 जुलाई तय की। साथ ही वानखेड़े को मिली अंतरिम राहत 20 जुलाई तक बढ़ा दी।

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