दिल्ली, 12 सितंबर दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन के एक मामले में ‘बिचौलिये’ विनोद चौहान को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने चौहान को राहत प्रदान की।
चौहान पर गोवा में आम आदमी पार्टी के प्रचार अभियान के लिए उसे ‘साउथ ग्रुप’ द्वारा दी गई कथित रिश्वत के नकद पैसे को हस्तांतरित करने का आरोप है।
चौहान को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चौहान को मई में गिरफ्तार किया था।
ईडी ने 28 जून को इस मामले में चौहान के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था।
चौहान इस मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले 18वें व्यक्ति थे।
इस मामले में संघीय एजेंसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी के सहयोगी व पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, ‘आप’ सांसद संजय सिंह, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता एवं तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता, कई शराब व्यवसायी और अन्य को भी हिरासत में लिया था।
ईडी ने कविता की गिरफ्तारी के संबंध में अदालत के समक्ष प्रस्तुत आधिकारिक दस्तावेज में मामले में चौहान की कथित भूमिका का उल्लेख किया था।
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