एजेंसी न्यूज

देश की खबरें | आबकारी नीति घोटाला: अदालत ने व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली की जमानत याचिका पर सीबीआई से मांगा जवाब

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े एक मामले में हैदराबाद के कारोबारी अभिषेक बोइनपल्ली की जमानत अर्जी पर शनिवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब तलब किया।

देश की खबरें | आबकारी नीति घोटाला: अदालत ने व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली की जमानत याचिका पर सीबीआई से मांगा जवाब

नयी दिल्ली, 29 अक्टूबर दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े एक मामले में हैदराबाद के कारोबारी अभिषेक बोइनपल्ली की जमानत अर्जी पर शनिवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब तलब किया।

सीबीआई ने दिल्ली की आबकारी नीति के पक्ष में लॉबी करने के आरोप में बोइनपल्ली को इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किया था।

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सीबीआई को नोटिस जारी किया और एजेंसी को चार नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले की आगे सुनवाई उसी दिन होगी।

सीबीआई ने पहले अदालत को बताया था कि अभिषेक को चल रही जांच में तब गिरफ्तार किया गया था, जब गवाहों के बयानों और बैंक खातों के अवलोकन के माध्यम से यह पता चला कि वह शराब नीति बनाने के संबंध में शराब कारोबारियों, अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद में बार-बार होने वाली बैठकों का हिस्सा था।

सीबीआई ने आरोप लगाया कि वह उस साजिश का हिस्सा था, जिसके अनुसरण में उसने हवाला चैनलों के माध्यम से सह-आरोपी विजय नायर को अन्य सह-आरोपी दिनेश अरोड़ा के माध्यम से नवंबर 2021 से जुलाई 2022 की अवधि के दौरान नीति के कार्यान्वयन से पहले धन हस्तांतरित किया था।

एजेंसी ने कहा है कि मेसर्स इंडोस्पिरिट्स के सह-आरोपी समीर महेंद्रू द्वारा हस्तांतरित धन भी आखिरकार अभिषेक बोइनपल्ली के खाते में आया और वह उक्त धन की प्राप्ति के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दिया है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

(The above story first appeared on LatestLY on Oct 29, 2022 05:06 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).