देश की खबरें | आबकारी नीति: अदालत ने धन शोधन मामले में आप नेता संजय सिंह की याचिका पर ईडी का जवाब मांगा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का जवाब मांगा।

नयी दिल्ली, 13 अक्टूबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने ईडी से याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा और मामले को मंगलवार सुबह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

राज्यसभा सदस्य सिंह की ओर से पेश वकील ने कहा कि मामले में बिना किसी पूर्व समन या नोटिस के, जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ईडी के वकील ने अदालत से याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, ‘‘आज न्यायिक हिरासत दी गई है... मैं जवाब देने का हकदार हूं। मुझे दो दिन दीजिए।’’

एक निचली अदालत ने चार अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए सिंह को शुक्रवार को 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

इससे पहले, मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की पीठ के समक्ष संजय सिंह के वकील द्वारा याचिका का उल्लेख किया गया जिसके बाद इसे तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।

ईडी का धन शोधन मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी पर आधारित है। सीबीआई और ईडी के अनुसार, दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को आबकारी नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया।

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