जरुरी जानकारी | ईपीएफओ के अधिकारी संघ ने अतिरिक्त आयुक्त कटोच की नियुक्त पर आपत्ति जताई
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अतिरिक्त आयुक्त (मुख्यालय) के पद पर अमित कटोच को नियुक्त किए जाने पर अधिकारियों के संगठन ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि यह कानूनी प्रावधानों के खिलाफ है।
नयी दिल्ली, 24 नवंबर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अतिरिक्त आयुक्त (मुख्यालय) के पद पर अमित कटोच को नियुक्त किए जाने पर अधिकारियों के संगठन ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि यह कानूनी प्रावधानों के खिलाफ है।
भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा कैडर के 1998 बैच के अधिकारी कटोच को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 20 नवंबर को जारी आदेश के तहत इस पद पर नियुक्त किया था।
ईपीएफओ के अधिकारी संघ ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को पत्र लिखकर इस नियुक्ति पर अपना एतराज जताया है।
अधिकारियों के संगठन ने कहा, "केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की मंजूरी के बिना की गई यह नियुक्ति कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के प्रावधानों के खिलाफ है।"
इस पत्र के मुताबिक, यह अधिनियम कहता है कि सीपीएफसी (केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त) और एफए और सीएओ (वित्तीय सलाहकार और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी) के लिए केंद्र सरकार नियुक्ति करने की अधिकारी है लेकिन अन्य सभी पदों पर नियुक्ति की शक्ति ईपीएफओ की सर्वोच्च निर्णायक इकाई सीबीटी में निहित है।
इस संदर्भ में अधिकारियों के संगठन ने कटोच को अतिरिक्त सीपीएफसी (मुख्यालय), ईपीएफओ के रूप में नियुक्त करने के आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है।
ईपीएफओ ने इस बारे में पूछे जाने पर कहा, "कटोच की नियुक्ति अभूतपूर्व नहीं है। ईपीएफओ में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्तियों की यह एक सामान्य प्रथा रही है, पहले भी एफए और सीएओ के अलावा अन्य अधिकारियों की ऐसी नियुक्तियां होती रही हैं।"
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)