जरुरी जानकारी | बिजली नुकसान कम करने के लिए वितरण कंपनियों के लिए ऊर्जा लेखांकन अनिवार्य
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. बिजली मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि उसने बिजली के नुकसान को कम करने के लिए वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के ऊर्जा लेखांकन को अनिवार्य कर दिया है।
नयी दिल्ली, 11 अक्टूबर बिजली मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि उसने बिजली के नुकसान को कम करने के लिए वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के ऊर्जा लेखांकन को अनिवार्य कर दिया है।
मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा, ‘‘बिजली क्षेत्र में चल रहे सुधारों के तहत बिजली मंत्रालय ने आज वितरण कंपनियों के लिए नियमित रूप से ऊर्जा लेखांकन को अनिवार्य कर दिया है।’’
ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के तहत बिजली मंत्रालय की मंजूरी से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने इस संबंध में नियम जारी किए हैं।
इसके तहत जारी अधिसूचना में 60 दिनों के भीतर प्रमाणिक ऊर्जा प्रबंधक के जरिए डिस्कॉम को तिमाही ऊर्जा लेखांकन कराना होगा। एक स्वतंत्र मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक द्वारा वार्षिक ऊर्जा लेखा परीक्षा भी होगी। इन दोनों रिपोर्टों को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जाएगा।
इस व्यवस्था से बिजली के नुकसान, चोरी को रोकने में मदद मिलेगी।
इस पहल से नुकसान और चोरी वाले क्षेत्रों की पहचान हो सकेगी और जरूरी सुधारात्मक कदम उठाये जा सकेंगे।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)