देश की खबरें | एल्गार मामला : एनआईए ने आरोपी महेश राउत की जमानत याचिका का विरोध किया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में गिरफ्तार कार्यकर्ता महेश राउत की जमानत याचिका का विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि उन्होंने राज्य और समाज के हितों के खिलाफ काम किया।

मुंबई, 27 जून राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में गिरफ्तार कार्यकर्ता महेश राउत की जमानत याचिका का विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि उन्होंने राज्य और समाज के हितों के खिलाफ काम किया।

जांच एजेंसी ने राउत की जमानत याचिका के जवाब में दाखिल एक हलफनामे में कहा कि गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में एक आरोपी के लिए संवैधानिक आधार पर जमानत मांगना जायज नहीं है।

राउत ने अपनी याचिका में कहा है कि उनकी हिरासत अनुचित है और यह देश के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के खिलाफ है। हलफनामे में कहा गया है, ‘‘ऐसे अपराध के आरोपी के लिए संवैधानिक आधार पर राहत मांगना जायज नहीं है, जब उसके कृत्य राज्य और समाज के हित के खिलाफ हों।’’

एजेंसी ने दावा किया कि राउत द्वारा किए गए कथित कृत्यों का भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रभाव पड़ा।

एनआईए ने कहा कि नक्सली-माओवादी विद्रोह ने ‘‘इस देश को त्रस्त’’ कर दिया, जिसमें लोगों, पुलिसकर्मियों का जीवन तबाह हुआ है। एनआईए ने कहा कि इस विद्रोह का नेतृत्व भाकपा (माओवादी) ने किया था, जिसके राउत सदस्य थे।

कार्यकर्ता राउत को जून 2018 में गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में हैं। न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति एस जी डिगे की पीठ ने मंगलवार को राउत की याचिका पर सुनवाई की तारीख 12 जुलाई तय की।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

\