मुंबई, 10 नवम्बर बम्बई उच्च न्यायालय कथित धनशोधन मामले में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) सांसद संजय राउत को एक विशेष अदालत से बुधवार को मिली जमानत रद्द करने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर बृहस्पतिवार को समयाभाव के कारण सुनवाई नहीं कर सका।
न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एकल पीठ ने कहा कि वाद-सूची में शामिल जिन मामलों की सुनवाई बृहस्पतिवार को नहीं हो सकी, उन्हें कल (शुक्रवार को) सुना जाएगा।
न्यायमूर्ति डांगरे ने कहा, ‘‘मैं शेष मामलों की सुनवाई कल (शुक्रवार को) करुंगी।’’
धनशोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत गठित एक विशेष अदालत ने राउत और सह-आरोपी प्रवीण राउत की जमानत बुधवार को जैसे ही मंजूर की थी, वैसे ही जमानत रद्द करने की मांग को लेकर ईडी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
ईडी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर जमानत आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध किया था।
एकल पीठ ने हालांकि ईडी को यह कहते हुए कोई राहत देने से इनकार कर दिया था कि जब जमानत मंजूर की जा चुकी है तो वह दोनों पक्षों को सुने बिना ऐसी रोक नहीं लगा सकती।
अदालत ने कहा था कि वह इस मामले पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगी।
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