ईडी समन: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्कूल भर्ती ‘घोटाले’ में अभिषेक की अपील पर आदेश सुरक्षित रखा
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कथित शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन को लेकर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद अभिषेक बनर्जी की अपील पर बृहस्पतिवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
कोलकाता, 5 अक्टूबर: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कथित शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन को लेकर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद अभिषेक बनर्जी की अपील पर बृहस्पतिवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी में अदालत ने कहा कि सांसद को ईडी द्वारा उनसे मांगे गये दस्तावेज 10 अक्टूबर तक उपलब्ध कराने चाहिए. न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति उदय कुमार की एक खंडपीठ ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी, यदि जवाबों से असंतुष्ट है, तो उन्हें (अभिषेक को) 19 अक्टूबर के पहले या 26 अक्टूबर के बाद तलब कर सकती है, क्योंकि बीच में दुर्गा पूजा है.
खंडपीठ ने कहा कि ईडी को उचित अवधि के भीतर कथित स्कूल नौकरियों के मामले की जांच पूरी करनी चाहिए।
खंडपीठ ने बनर्जी और ईडी के वकीलों की दलीलों के बाद एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली सांसद की अपील पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. एकल पीठ ने एजेंसी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि तीन अक्टूबर को जांच प्रक्रिया बाधित न हो. ईडी ने पहले टीएमसी महासचिव को स्कूल भर्ती घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के लिए तीन अक्टूबर को कोलकाता में अपने अधिकारियों के सामने पेश होने का निर्देश दिया था.
वह, हालांकि नयी दिल्ली में पहले से प्रस्तावित अपने राजनीतिक कार्यक्रम के कारण समन के अनुसार पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे.
एजेंसी ने बुधवार को बनर्जी को नौ अक्टूबर को यहां उसके कार्यालय में पेश होने के लिए नया समन जारी किया. अदालत ने बुधवार को एजेंसी के वकील को सुझाव दिया कि अगर ईडी जांचकर्ताओं को सौंपे गए दस्तावेजों से संतुष्ट नहीं है तो वह बनर्जी को दोबारा तलब करने पर विचार कर सकती है. ईडी ने कथित घोटाले के सिलसिले में अगस्त में ‘लीप्स एंड बाउंड्स’ के कार्यालय पर छापेमारी की थी. उसने कहा था कि बनर्जी इस कंपनी के सीईओ हैं.
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(The above story first appeared on LatestLY on Oct 05, 2023 08:02 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

