ईडी ने महाबलेश्वर जाने में इस्तेमाल हुई वधावन बंधुओं की गाड़ियां जब्त करने के आदेश दिए
अधिकारियों ने बताया कि ईडी ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत सतारा पुलिस अधीक्षक को एक आधिकारिक आदेश जारी किया है । इसमें आदेश की तामील के लिए कहा गया है ।
नयी दिल्ली, 10 अप्रैल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन (बंद) के दौरान डीएचएफएल के प्रवर्तकों कपिल और धीरज वधावन द्वारा महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में फार्महाउस जाने के लिए इस्तेमाल की गयी पांच महंगी गाड़ियां शुक्रवार को जब्त करने के आदेश दिए।
अधिकारियों ने बताया कि ईडी ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत सतारा पुलिस अधीक्षक को एक आधिकारिक आदेश जारी किया है । इसमें आदेश की तामील के लिए कहा गया है ।
वधावन बंधुओं और उनके परिवार के सदस्यों सहित 21 अन्य ने दो रेंज रोवर और तीन टोयोटा फोर्चूनर कारों से यात्रा की थी ।
दो गाड़ियों पर झारखंड की नंबर प्लेट हैं जबकि अन्य पर महाराष्ट्र में पंजीकृत हुआ नंबर है ।
आदेश में कहा गया कि धन शोधन के अपराध में गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ इसलिए उन्हें जब्त किया जाए ।
मामले के जांच अधिकारी ने भी जिला पुलिस से जब्ती के कागजात वधावन बंधुओं को थमाने को कहा है । साथ ही जब्ती आदेश गाड़ियों पर चिपकाने और चाबी को रख लेने को कहा गया है।
मामले से वाकिफ अधिकारियों ने बताया कि ईडी के ई-मेल के कारण ही महाराष्ट्र के सतारा जिले में अधिकारी वधावन बंधुओं तक पहुंचे।
ईडी को सूत्रों से जानकारी मिली थी कि वधावन बंधु और कुछ अन्य लोग राज्य के खंडाला से निकल गए हैं और सतारा में किसी जगह रह रहे हैं ।
अधिकारियों ने बताया कि मामले के जांच अधिकारी ने तुरंत इस महत्वपूर्ण सूचना को बृहस्पतिवार शाम सतारा के पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर के साथ साझा किया ।
ई-मेल में उल्लेख किया गया था कि वधावन बंधुओं ने यस बैंक मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समन का उल्लंघन किया ।
सूत्रों ने बताया कि वधावन बंधु महाराष्ट्र में लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे और अलग -अलग फोन का इस्तेमाल करते थे।
संभावना है कि ईडी जल्द ही मुंबई की स्थानीय अदालत को घटना के बारे में अवगत कराएगी।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, लेटेस्टली स्टाफ ने इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया है)