मुंबई, 27 जून प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जेट एयरवेज, उसके प्रवर्तक नरेश गोयल और उनकी पत्नी के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में जांच बंद करने की मुंबई पुलिस की दलील का विरोध किया है।
ईडी ने आदाल के समक्ष दाखिल अर्जी में कहा है कि पुलिस ने इस मामले के महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार नहीं किया है।
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जेट एयरवेज, गोयल और उनकी पत्नी अनीता पर मुंबई के अकबर ट्रैवल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर एमआरए मार्ग पुलिस ने इस साल फरवरी में धोखाधड़ी तथा विश्वासघात का एक आपराधिक मामला दर्ज किया था। अकबर ट्रैवल्स का आरोप है कि गोयल ने उसके साथ 46 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है।
पुलिस ने एक महीने बाद दायर क्लोजर रिपोर्ट में कहा कि अब इस मामले में जांच आगे करने को लेकर पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले हैं।
ईडी ने अपने आवेदन में कहा कि पुलिस उन तथ्यों पर विचार करने में विफल रही है, जो गोयलों के खिलाफ मामला स्थापित करने में महत्वपूर्ण थे।
इस बीच, अकबर ट्रैवल्स ने भी अदालत में क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देने का फैसला किया है।
अकबर ट्रैवल्स के वकील धर्मेश जोशी ने शनिवार को कहा कि वह छह जुलाई को याचिका दायर करेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘शहर की पुलिस द्वारा रिपोर्ट को उचित जांच के बिना दायर किया गया है। निदेशक (जेट एयरवेज) द्वारा व्यक्तिगत आश्वासन दिये जाने के हमारे आरोपों और विदेशी खाते के विवरण उपलब्ध कराने के बाद भी इनकी कोई जांच नहीं की गयी है।’’
पुलिस के पास दर्ज शिकायत के अनुसार, जेट एयरवेज ने 2018-19 के बीच अकबर ट्रैवल्स के साथ 900 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। इसने आरोप लगाया है कि विमानन कंपनी और उसके प्रवर्तकों ने उसका 46,05,68,036 रुपये का भुगतान नहीं किया। जेट एयरवेज के वित्तीय संकट और पैसे का भुगतान करने की स्थिति नहीं होने से अवगत होने के बाद भी नरेश गोयल ने झूठे वादे किये। उन्होंने इरादतन कंपनी को एयरलाइन की ओर से बुकिंग लेने के लिये प्रेरित किया।
ईडी गोयल और बंद हो चुकी विमानन कंपनी के खिलाफ धन शोधन अधिनियम और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत जांच कर रहा है।
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