देश की खबरें | ईडी ने शाहजहां शेख की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया

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कोलकाता, 23 फरवरी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल में कथित राशन वितरण घोटाले की जांच के सिलसिले में कोलकाता की एक अदालत के समक्ष दाखिल तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता शाहजहां शेख की अग्रिम जमानत याचिका का शुक्रवार को विरोध किया और दावा किया कि शेख एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है।

न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद शेख की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

एजेंसी के वकील डिप्टी सॉलिसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी ने अदालत को बताया कि शेख एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान करने से जांच गंभीर रूप से प्रभावित होगी।

उन्होंने दलील दी कि कथित घोटाले के सिलसिले में पिछले महीने उत्तरी 24 परगना जिले के संदेशखालि में शेख के परिसर की तलाशी लेने गए ईडी अधिकारियों पर लगभग एक हजार लोगों की भीड़ ने हमला किया था।

ईडी के वकील ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश प्रशांत मुखोपाध्याय को बताया कि एजेंसी के अधिकारी शेख के परिसर की तलाशी नहीं ले सके क्योंकि अपने घर पर पहुंचने के लगभग 15 मिनट के भीतर ही उसने भीड़ एकत्र कर ली थी।

वहीं शेख के वकील ने अदालत को बताया कि उन्हें (शेख) फरार नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनकी अग्रिम जमानत याचिका अदालत में लंबित है और ईडी टीएमसी नेता के खिलाफ धन शोधन से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाई है।

कथित राशन वितरण घोटाले के संबंध में ईडी द्वारा जारी समन को चुनौती देते हुए शेख ने सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष अर्जी दाखिल की थी। शेख के वकील ने 12 फरवरी को दावा किया था कि धन शोधन मामले के संबंध में एजेंसी द्वारा दर्ज शिकायत में वह (शेख) आरोपी नहीं हैं और एजेंसी इस मामले में आरोपी मंत्री ज्योति प्रिया मलिक को गिरफ्तार कर चुकी है।

शेख के परिसर की पांच जनवरी को तलाशी लेने गए ईडी अधिकारियों पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद से टीएमसी नेता को सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है। वह भेजे गए समन पर यहां साल्ट लेक स्थित ईडी कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए।

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