देश की खबरें | ईडी ने भरोसा दिया: धनशोधन के मामले में चंदा कोचर के साथ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं
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नयी दिल्ली, 20 नवंबर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय को आश्वासन दिया कि धनशोधन के मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर के साथ किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जायेगी।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ऋषिकेष रॉय की पीठ को सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने सूचित किया कि एजेंसी आईसीआईसीआई-वीडियोकॉन समूह कर्ज प्रकरण में दर्ज मामले में कोई दंडात्मक कदम नहीं उठायेगी।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई सुनवाई में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और वकील विजय अग्रवाल पेश हुए ।
शीर्ष अदालत कोचर द्वारा दाखिल तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।
एक याचिका में कोचर के खिलाफ धनशोधन के मामले को खारिज करने का अनुरोध किया गया है। इसमें ‘कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया’ के उल्लंघन समेत कई दलीलें दी गयी हैं ।
पीठ ने कहा कि इस मामले में चंदा कोचर द्वारा अपने पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर दो याचिकाओं पर बाद में सुनवाई की जायेगी।
प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में कोचर, दीपक कोचर और वीडियोकॉन समूह के प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत के खिलाफ धन शोधन के आरोपों में आरोपपत्र दाखिल किया है।
रोहतगी ने बताया कि दीपक कोचर की नियमित जमानत याचिका पर सोमवार को एक निचली अदालत में सुनवाई होने वाली है।
प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई द्वारा कोचर, धूत और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद धनशोधन का मामला दर्ज किया और फिर दीपक कोचर को उसने गिरफ्तार किया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने कोचर दंपति और उनके कारोबारी सहयोगियों के खिलाफ वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को 1,875 करोड़ रूपए का गैर कानूनी तरीके से कर्ज मंजूर किये जाने के लिये धन शोधन के आरोप लगाये थे।
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