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देश की खबरें | ईडी ने सेंथिल बालाजी के 'प्रतिशोध' के आरोपों से इनकार किया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को चेन्नई की एक अदालत में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी के इस आरोप का खंडन किया कि प्रतिशोध की वजह से उन पर मामला चलाया जा रहा है।

देश की खबरें | ईडी ने सेंथिल बालाजी के 'प्रतिशोध' के आरोपों से इनकार किया

चेन्नई, चार मार्च प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को चेन्नई की एक अदालत में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी के इस आरोप का खंडन किया कि प्रतिशोध की वजह से उन पर मामला चलाया जा रहा है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत से कहा कि जांच कानून के तहत की गई है।

ईडी के उप निदेशक कार्तिक दासारी ने बालाजी द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अल्ली के समक्ष दायर अपने जवाबी हलफनामे में यह बात कही। बालाजी ने उन्हें इस मामले में आरोप मुक्त करने का आग्रह किया है।

ईडी ने बालाजी को 14 जून 2023 को ‘‘पैसों के बदले नौकरी’’ घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था। यह मामला उस समय का है, जब वह पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री थे।

दासारी ने कहा कि अभियोजन शिकायत में, यह स्थापित किया गया है कि याचिकाकर्ता/आरोपी बालाजी ने भ्रष्ट और अवैध तरीकों से व्यक्तिगत लाभ के लिए राज्य के तत्कालीन परिवहन मंत्री के रूप में अपनी आधिकारिक क्षमता का दुरुपयोग किया।

उन्होंने दलील दी कि बालाजी ने आपराधिक गतिविधियों के जरिए अवैध आय अर्जित की है। उन्होंने कहा, इसलिए ईडी इन दावों से पूरी तरह इनकार करती है कि प्रतिशोध के लिए याचिकाकर्ता/आरोपी पर मुकदमा चलाया जा रहा है।

दासारी ने कहा कि उच्च न्यायालय का निर्देश है कि प्रतिदिन सुनवाई कर तीन महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरी की जाए, इसलिए आरोप मुक्त करने का आग्रह वाली याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

न्यायाधीश ने आगे की सुनवाई के लिए मामले को छह मार्च को सूचीबद्ध किया है।

इस बीच, न्यायाधीश अल्ली ने बालाजी की हिरासत छह मार्च तक बढ़ा दी। उन्हें अभियोजन पक्ष ने केंद्रीय पुझल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश किया था।

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(The above story first appeared on LatestLY on Mar 04, 2024 09:24 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).